एजाज मकबूल वक्फ कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं के नोडल वकील होंगे।
कानून का समर्थन करने वाले याचिकाकर्ताओं के संभावित वकील वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश
द्विवेदी, मनिंदर सिंह, रंजीत कुमार, रवींद्र श्रीवास्तव और गोपाल शंकर नारायण हैं।
सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें
इसके कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाने पर विचार किया जा रहा है। पहली बार मुख्य
न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की दो सदस्यीय पीठ इस
मामले की सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई में यह निर्णय लिया गया था कि कानून पर दायर
याचिकाओं में से केवल पांच प्रमुख याचिकाओं पर ही सुनवाई की जाएगी, जो वक्फ संपत्तियों
को विनियमित करने में सरकार की भूमिका का विस्तार करती है। पिछले सीजेआई संजीव
खन्ना की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने फैसला किया था कि दोनों पक्षों को अपनी
दलीलें पेश करने के लिए दो-दो घंटे मिलेंगे। मुस्लिम पक्ष की ओर से वकील कपिल सिब्बल
अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन, सलमान खुर्शीद और हुजैफा अहमदी दलीलें पेश करेंगे।
एजाज मकबूल वक्फ कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं के नोडल वकील होंगे।
वक्फ कानून किन याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई
कानून का समर्थन करने वाले याचिकाकर्ताओं के संभावित वकील वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश
द्विवेदी, मनिंदर सिंह, रंजीत कुमार, रवींद्र श्रीवास्तव और गोपाल शंकर नारायण हैं। विष्णु
शंकर जैन उनके नोडल वकील होंगे। केंद्र द्वारा वक्फ कानून के दो प्रमुख पहलुओं पर रोक
लगाने के बाद अब तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतरिम निर्देश पारित नहीं किया है। केंद्र ने
आश्वासन दिया है कि वह वक्फ संपत्तियों को गैर-अधिसूचित नहीं करेगा, जिसमें ‘वक्फ
बाय यूजर’ के माध्यम से घोषित संपत्तियां भी शामिल हैं, और केंद्रीय वक्फ परिषद और
राज्य बोर्डों में कोई नियुक्ति नहीं करेगा। पिछली सुनवाई में 15 मई को, सुप्रीम कोर्ट ने
कहा कि वह तीन प्रमुख मुद्दों पर अंतरिम आदेश पारित करने के लिए दलीलें सुनेगा।
पहले में अदालतों द्वारा वक्फ घोषित संपत्तियों को ‘उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ’ घोषित
करने की शक्ति शामिल है। दूसरा विवादास्पद मुद्दा राज्य वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ
परिषद की संरचना से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं ने इन पैनलों में गैर-मुस्लिम सदस्यों
की नियुक्ति का विरोध किया है। तीसरा मुद्दा एक प्रावधान से संबंधित है, जिसके अनुसार
जब जिला कलेक्टर यह पता लगाने के लिए जांच करता है कि संपत्ति सरकारी भूमि है
या नहीं, तो संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा।