गाजीपुर पूर्वी जिले के पुलिस चौकी की टीम ने चार जुआरियों को किया गिरफ्तार

गाजीपुर पूर्वी जिले के पुलिस चौकी की टीम ने चार जुआरियों को गिरफ्तार किया। 5200 रुपये की दाव पर लगी रकम और ताश के पत्ते बरामद। समय पर गिरफ्तारी से संगठित अपराध और जघन्य अपराधों की संभावना को रोका जा सकता है। आरोपियों ने खुलासा किया कि बेरोजगारी के कारण आसानी से पैसा कमाने के लिए वे जुए की ओर मुड़ गए।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चल रहे अभियान को ध्यान में रखते हुए पूर्वी जिले के थाना गाजीपुर की एक टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया था और साथ ही क्षेत्र में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम एवं उनका पता लगाने के लिए ब्रीफ किया गया था। इसलिए थाना गाजीपुर की एक टीम का गठन किया गया जिसमें एएसआई मंजीत सिंह के साथ हेड कांस्टेबल अरविंद और कांस्टेबल अर्जुन शामिल थे, इंस्पेक्टर निर्मल कुमार झा एसएचओ गाजीपुर पूर्वी जिले की देखरेख और एसीपी मधु विहार के समग्र मार्गदर्शन में टीम का गठन किया गया था। 29 जून 2025 को जब टीम थाना गाजीपुर के स्टाफ के साथ क्षेत्र में गश्त कर रही थी, तो गुप्त मुखबिर के जरिए थाना गाजीपुर के क्षेत्र में जुआ खेलने की सूचना मिली और उस सूचना पर कार्रवाई करते हुए टीम अंबेडकर चौक मेन गेट खोरा चौक, गाजीपुर दिल्ली के पास पहुंची। जहां उन्होंने अंबेडकर चौक मेन गेट खोरा चौक गाजीपुर के पास बैठे चार संदिग्ध लड़कों को देखा जो ताश के पत्तों की मदद से जुआ खेल रहे थे। तदनुसार, टीम ने उन्हें पकड़ लिया, और उनकी सरसरी तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 52 ताश के पत्ते और दांव पर लगी कुल राशि 5200 रुपये बरामद हुई। पूछताछ करने पर उनकी पहचान सुनील निवासी खोड़ा कॉलोनी, गाजियाबाद यूपी उम्र-28 वर्ष, रणजीत निवासी खोड़ा कॉलोनी, गाजियाबाद यूपी उम्र-34 वर्ष, बिजेंद्र पाल निवासी खोड़ा कॉलोनी, गाजियाबाद यूपी उम्र-52 वर्ष और बृजेश निवासी गली खोड़ा कॉलोनी, गाजियाबाद यूपी उम्र-45 वर्ष। दिल्ली सार्वजनिक जुआ अधिनियम के तहत थाना गाजीपुर, दिल्ली में मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने खुलासा किया कि वे जल्दी पैसा कमाने की उम्मीद में जुआ खेलने के उद्देश्य से अंबेडकर चौक पर एकत्र हुए थे। चारों व्यक्तियों ने अनियमित आय और स्थिर रोजगार की कमी के कारण वित्तीय तनाव का सामना करना स्वीकार किया। वे अपनी आय को बढ़ाने के लिए जुआ खेलते थे, जबकि उन्हें पता था कि यह अवैध है और कानून द्वारा दंडनीय है।

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